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Lucknow: दहेज के लालच में ससुराल वालों ने नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या की

Lucknow Dowry Murder
मृतका उपासना सिंह

Lucknow: दहेज के लालच में ससुराल वालों ने नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या की, FIR दर्ज कराने में भी झेलनी पड़ी परेशानियाँ

(ब्यूरो रिपोर्ट - अमरदीप श्रीवास्तव)

लखनऊ 8 अप्रैल 2025 - उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। यह घटना लखनऊ उत्तर (कमिश्नरेट) के ग्राम दुग्गौर,  सैरपुर थाना क्षेत्र की है। मृतका के पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है।

लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार को थाने के चक्कर भी काटने पड़े, तब जाकर FIR दर्ज हुई।

शादी के चंद दिन बाद ही शुरू हो गया था दहेज का खेल

मृतका उपासना सिंह की शादी 18 फरवरी 2025 को बड़ी धूमधाम से सेरपुर निवासी अभय प्रताप सिंह के साथ हुई थी। शादी के साथ ही लड़की वालों ने अपनी हैसियत से अधिक दहेज और सामान दिया था। लेकिन ये लालच खत्म नहीं हुआ। शादी के कुछ ही दिनों बाद उपासना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

पीड़िता ने अपनी पीड़ा को छुपाया नहीं। उसने अपने माता-पिता और परिवारवालों को रो-रोकर बताया कि कैसे ससुराल में उसे ताने दिए जाते हैं, दहेज की मांगें की जाती हैं, और उसे डराया-धमकाया जाता है।

हत्या की पूरी कहानी - 7 अप्रैल की मनहूस दोपहर

7 अप्रैल को उपासना के पिता को एक अज्ञात फोन आया कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जब वे पहुंचे तो बेटी मृत पाई गई। परिवार वालों को बताया गया कि मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं, जबकि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और स्थिति संदेहास्पद थी।

बाएं से उपासना, पति अभय प्रताप सिंह, सास और नन्द, जेठ आशीष प्रताप सिंह उर्फ अंशु, जेठानी सोनम सिंह व ममिया ससुर संजीव सिंह 

मृतका के पति अभय प्रताप सिंह, जेठ आशीष प्रताप सिंह उर्फ अंशु, जेठानी सोनम सिंह, ससुर रामकरण सिंह, ममिया ससुर संजीव सिंह व अन्य पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने पर उपासना की हत्या कर दी।

FIR में दर्ज हुई धाराएं , लेकिन बड़ी मुश्किल से

इस गंभीर मामले में FIR नंबर 0038 दिनांक 08/04/2025 को दर्ज की गई, जिसमें निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 85: घरेलू संबंधों में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित अपराधों का वर्णन करती है।

  • धारा 80 (2): दहेज मृत्यु से संबंधित है

  • दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4: दहेज लेना या देना, या इसकी मांग करना अपराध है

यह रिपोर्ट दर्ज कराना भी परिवार के लिए किसी जंग से कम नहीं था। पुलिस पहले टालमटोल करती रही, लेकिन जब मीडिया और सामाजिक संगठनों ने दबाव बनाया, तब जाकर FIR दर्ज की गई।

पीड़ित परिवार का सरकार से भावुक आग्रह

मृतका के पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने राज्य सरकार और प्रशासन से भावुक अपील की है-

मेरी बेटी की हत्या करने वालों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे कोई भी बहन-बेटी को दहेज के लिए न मारे। मेरी बेटी को भी जीने का हक था। उसे भी ये दुनिया देखनी थी। उसके भी कुछ सपने थे अपना घर, अपने बच्चे, एक खुशहाल ज़िंदगी। पर इन हैवानों ने उसका सब कुछ छीन लिया।

आगे की कार्रवाई की मांग

परिवार का कहना है कि FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन कोई गंभीर धाराओं के अंतर्गत नहीं, अब ज़रूरत है त्वरित और सख्त कार्रवाई की, ताकि दोषियों को कड़ी सज़ा मिले और समाज में एक सख्त संदेश जाए।

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